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उत्तरप्रदेश

कोर्ट का बड़ा फैसला, अमीन रिपोर्ट का आदेश स्थगित, मुस्लिम पक्ष ने की थी मांग

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने ईदगाह की 13 एकड़ जमीन का सर्वे करके अमीन रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया था। इसे बुधवार को स्थगित कर दिया।

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में बुधवार को कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने अमीन रिपोर्ट तैयार करने के दिए गए अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। अब मामले में 11 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि ईदगाह पक्ष ने रिपोर्ट तैयार करने में रोक की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। ईदगाह का अमीन द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट दिए जाने संबंधी अपने आदेश को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गोंड ने 11 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। अदालत द्वारा यह आदेश 29 मार्च को किया गया था। इसके बाद ईदगाह ओर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा लगातार इसे रोकने को प्रार्थना पत्र दिए जा रहे थे।

11 अप्रैल तक आदेश स्थगित 

इसी कड़ी में मंगलवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता जीपी निगम ने प्रार्थना पत्र दिया है। इस पर मंगलवार को आदेश रिजर्व कर लिया गया। बुधवार को फैसला सुनाते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के अधिवक्ता जीपी निगम ने बताया कि अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र पर इसे 11 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है।

सचिव ने भी की इसकी पुष्टि

वहीं ईदगाह के सचिव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमीन रिपोर्ट किए जाने का अदालत का आदेश अभी अदालत ने स्थगित कर दिया है। पक्षकार के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि अमीन रिपोर्ट का आदेश अदालत ने स्थगित कर दिया है। अब इस संबंध में 11 अप्रैल को सुनवाई होगी।

 

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