ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
उत्तरप्रदेश

चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, दोषी को सश्रम आजीवन कारावास

प्रयागराज। प्रयागराज चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपित फूलचंद पटेल निवासी पुरानीपुर मेजा को जिला न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार पंचम ने विशेष लोक अभियोजक विनय त्रिपाठी, मनोज त्रिपाठी और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपित को दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया।

मेजा थाने पर वादिनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी।आरोप था कि आरोपित ने उसके नाबालिग बेटी के साथ सात मार्च 2014 की सुबह (जब वह घर के बगल में शौच के लिए गई थी तब) दुष्कर्म किया। गांव वालों की मदद से उसे पकड़कर थाने ले आई।

अभियोजन ने बताया कि दौरान मुकदमा अदालत के समक्ष डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव ने बताया कि मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ था। साथ ही अभियोजन ने मामले के विवेचक ज्वाला प्रसाद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मेजा एवं वादिनी ने मुकदमा सहित पांच गवाहों का मौखिक बयान करा कर मामले को साबित किया।

 

Related Articles

Back to top button