ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
मध्यप्रदेश

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम को कोर्ट से बड़ी राहत 

छतरपुर । बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह (विशेष न्यायाधीश, एससी,एसटी एक्ट) ने शालिग्राम को जमानत दी है। धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम और उसके साथी राजाराम तिवारी पर दलित परिवार को धमकाने और मारपीट के आरोप थे। दोनों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है।
इसके पहले बमीठा पुलिस ने शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार कर साथी तिवारी के साथ विशेष न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह के न्यायालय में पेश किया गया। पेश करने के पश्चात फरियादी को न्यायालय ने सुनवाई की। उसके पश्चात आरोपी के वकील शासकीय अधिवक्ता के द्वारा तर्क रखे। 4 घंटे बाद धीरेंद्र शास्त्री के भाई को जमानत मिल गई।
बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण के भाई पर 11 फरवरी को दलित परिवार को धमकाने और मारने का आरोप है। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसके आधार पर शालिग्राम आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 427 सहित एसटी-एसटी अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

Related Articles

Back to top button