ब्रेकिंग
तमिलनाडु से मुरैना तक क्राइम का सफर: ₹19 लाख की चोरी की क्रेटा कार के साथ शातिर गिरफ्तार मुरैना सीएनजी टेस्ट क्या फेल हुआ, सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा दीं एक आरोपी गिरफ्तार थाना अम्बाह: एक्सीडेंट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत थाना टेटरा: सर्पदंश से इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष... उज्जैन में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत: लव जिहाद के आरोप पर हंगामा, सड़क पर शव रखकर चक्काजाम और अ... मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित मुरैना कृष्ण टाउन कॉलोनी में तांडव: घर में घुसकर परिजनों से मारपीट और जान से मारने की खुली धमकी
देश

मुस्लिम बन चुकी मां पर हिंदू बेटियों को संपत्ति का हक नहीं

अहमदाबाद । उत्तराधिकार के मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने 3 हिंदू महिलाओं की दायर याचिका को खारिज कर दिया है।  याचिका में दावा किया गया था,कि उनकी मां की मृत्यु के बाद सेवानिवृत्ति के लाभ उन्हें भी दिए जाएं। जिन हिंदू महिलाओं ने अधिकार मांगा था, उनकी मां ने हिंदू पिता की मृत्यु के बाद एक मुस्लिम से शादी कर ली थी। मुस्लिम पति की मौत के बाद, वह महिला मुस्लिम पति के एवज में अनुकंपा नौकरी कर रही थी।  मुस्लिम कानूनों के अनुसार हिंदू औलाद उसकी उत्तराधिकारी नहीं हो सकती हैं।
पति की मृत्यु के बाद रंजना नाम की महिला ने 2009 में मुस्लिम से शादी कर ली थी। उसके बाद मुस्लिम पति से उसे एक बेटा हुआ।  महिला ने उसे अपना वारिस घोषित किया था।  पहले पति से जन्मी बेटियों ने,अपनी मां की भविष्य निधि, ग्रेजुएटी, बीमा, अवकाश नकदीकरण इत्यादि के लाभ का अधिकार मांगा था। कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया है।

Related Articles

Back to top button