ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंक लोन फ्रॉड केस में वेणुगोपाल धूत को दी अंतरिम जमानत

मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक लोन घोटाला मामले में वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वेणुगोपाल को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि सीबीआई ने उन्हें बीते साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था।
इससे पहले, वेणुगोपाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट ने रिट याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने वेणुगोपाल को जमानत दिए जाने का विरोध किया था।

आईसीआईसी बैंक ने 2011 में वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रुपये का लोन दिया था। तब वेणुगोपाल धूत और चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के बीच व्यापारिक संबंधों का खुलासा हुआ था। धूत ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी में निवेश किया था। वहीं, कोचर ने इस बात का खुलासा नहीं किया था कि ये लोन वीडियोकॉन को कंसोर्टियम के हिस्से के रूप में दिया गया था, जिसके बाद सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ सहित कई एजेंसियों ने जांच की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

वेणुगोपाल के अलावा आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व सीईओ एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर एवं उनके पति दीपक कोचर को भी गिरफ्तार किया गया था।हाईकोर्ट चंदा कोचर और उनके पति दीपक को पहले ही जमानत दे चुकी है। कोर्ट ने कहा था कि दंपति की गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं है। जमानत मिलने के बाद चंदा कोचर बायकुला जेल से और उनके पति दीपक कोचर आर्थर रोड जेल से 9 जनवरी को रिहा हो गए थे।

 

Related Articles

Back to top button