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व्यापम आरक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में गड़बड़ी करने वाले आरोपी को सजा।

ग्वालियर: न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान उपमा भार्गव ग्वालियर ने आरोपी मुल्लू सिंह तोमर को धारा 419, 420 भा.दं.सं. एवं 3(घ) सहपठित धारा 4 मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 /- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पवन कुमार शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि सूचनाकर्ता/फरियादी हरीश कुमार त्रिपाठी द्वारा एक लेखीय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जोकि धारा 419, 420 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/4 परीक्षा अधिनियम का पाया|आवेदन पत्र में लेख है कि वह दिनांक 19.09.2016 को एस.ए.एफ ग्राउंड ग्वालियर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2016 शारीरिक प्रवीणता टेस्ट चला रहा था उसकी ड्यूटी बायोमेट्रिक मशीन की टीम के साथ लगी थी अभ्यार्थी मुल्लू सिंह, उम्र 20 वर्ष निवासी किराईच थाना पोरसा जिला मुरैना का जब फिंगरप्रिंट मशीन ऑपरेटर इमरान खान यू.एस.टी. ग्लोबल कंपनी के द्वारा अंगूठा चिन्ह लिया गया तो वह पूर्व में लिखित परीक्षा के दौरान लिए गए अंगूठा चिन्ह से भिन्न पाया गया जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि लिखित परीक्षा में उसके स्थान पर जय वीर सिंह सिकरवार निवासी मुरैना बैठा था जिसे उसके द्वारा लिखित परीक्षा में पास होने के बाद ₹50,000 रू देना तय हुए थे परीक्षा परिणाम के बाद उसके द्वारा ₹50000 रू दे दिये गए जिस पर से थाना कम्पू मे अपराध क्रमांक 492/16 पंजीबद्ध किया गया अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई। श्री पवन कुमार शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला ग्वाकलियर म0प्र0

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