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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में PM शहबाज शरीफ के बेटे को मिली अंतरिम जमानत

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को लाहौर की अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान को भगोड़ा घोषित किया गया था। कोर्ट ने सुलेमान को जांच में सहयोग की शर्त पर अतंरिम जमानत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई सात जनवरी को होगी। शहबाज शरीफ का भगोड़ा बेटा सुलेमान शहबाज लंदन में चार साल के स्व-निर्वासन के बाद 11 दिसंबर को स्वदेश लौटा था। उस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। अदालत ने सुलेमान को सरेंडर के लिए 13 दिसंबर से पहले तक का समय दिया था।

सुलेमान 2018 से अपने परिवार के साथ लंदन में था, जब राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एफआईए) ने आम चुनाव से पहले उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए थे। कुछ सुनवाई में उपस्थित होने के बाद उसने पाकिस्तान छोड़ दिया था। वहीं अपनी वापसी से पहले, सुलेमान ने एक बयान में कहा कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ नए राजनीतिक आदेश की सुविधा के लिए फर्जी और हेरफेर के मामले दर्ज किए जाने के बाद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।

सुलेमान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। हालांकि, अदालत को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में FIA ने कहा था कि वारंट पर अमल नहीं हो सका क्योंकि सुलेमान अपने पते पर मौजूद नहीं था और विदेश चला गया था। लोअर कोर्ट ने इस साल जुलाई में 16 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अन्य संदिग्ध के साथ सुलेमान को भगोड़ा अपराधी भी घोषित किया था।

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