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मध्यप्रदेश

जमीन की रजिस्ट्री कराई लेकिन नहीं दी रकम

सतना: मैहर नगर पालिका की अध्यक्ष गीता सोनी के पति एवं सांसद प्रतिनिधि संतोष सोनी और उनके भाई के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। मुकदमा जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद रकम का भुगतान न करने के मामले में अदालत के आदेश पर कायम किया है।प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मैहर उमेश भगवती ने मैहर नगर पालिका की अध्यक्ष गीता सोनी के पति एवं सांसद प्रतिनिधि संतोष सोनी तथा देवर राकेश कुमार सोनी पिता मंगल प्रसाद सोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 294, 506 बी एवं 34 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश नागेंद्र तिवारी के आवेदन पर विचारण के बाद दिया है।जानकारी के मुताबिक, भाजपा नेता एवं सांसद प्रतिनिधि संतोष सोनी एवं उसके भाई राकेश कुमार सोनी ने नागेंद्र तिवारी 3 आराजियों के कुल रकबा 0.405 हेक्टेयर का सौदा 21 लाख रुपए में तय किया था। उस वक्त यह बात हुई थी कि संतोष और राकेश 5 लाख रुपए की रकम नागेंद्र को बिक्री नाम लिखाए जाने के समय देंगे। जबकि, शेष 16 लाख रुपए अगस्त 2019 तक भुगतान करेंगे। विक्रय पत्र निष्पादित कराते समय संतोष और राकेश ने उसमे यह लिखवाया कि नागेंद्र ने 5 लाख रुपए प्राप्त कर लिए हैं। कुछ भी पाना शेष नही है।उस वक्त उन्होंने नागेंद्र को 16 लाख रुपए की रकम के अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग राशि के चेक भी दिए हैं। लेकिन जब उन चेकों को बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया तो चेक स्टॉप पेमेंट के कारण अनादरित हो कर वापस आ गए। नागेंद्र ने इस बारे में जब भाजपा नेता संतोष सोनी से बात की तो उसके साथ अभद्रता भी की गई। नागेंद्र ने इसकी शिकायत एसपी सतना के यहां भी लिखित तौर पर की। लेकिन जब वहां भी धोखाधड़ी करने वाले भाजपा नेता और उसके भाई पर एक्शन नहीं हुआ। नागेंद्र ने अदालत में प्रकरण प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। अदालत ने माना कि संतोष और नागेंद्र की नीयत रकम देने की नहीं थी।

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