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पंजाब

अब ठेकेदार तेलूराम की जमानत याचिका भी अदालत में खारिज

लुधियाना: फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में हुए टेंडर घोटाले के मामले में एक बार फिर बड़ा अपडेट आया है। जज अजीत अत्री की कोर्ट ने आरोपी ठेकेदार तेलूराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जोकि अपने आप मे बड़ी कार्रवाई है। क्योंकि दो दिन पहले ही इंदरजीत सिंह इंदी की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को खारिज किया था। जबकि आरोपी मीनू पंकज मल्होत्रा की जमानत याचिका पर भी जल्द सुनवाई होगी।फिलहाल पुलिस इन दोनों की रिजेक्ट होने के बाद आशंका है कि मीनू की जमानत भी रिजेक्ट हो सकती है। गौर हो कि आशू के खिलाफ कोर्ट में गवाही के दौरान तेलूराम ने पूर्व मंत्री से किसी भी तरह के कोई लेन-देन की बात से इनकार कर दिया था और अपने बयान से मुकर गया था।उधर, विजिलेंस ने आरोपी इंदी और मीनू दोनों के रिश्तेदारों और उनके खुद के घरों पर दबिश दी है। हालांकि वहां कोई नही मिला, लेकिन पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने आरोपियों के परिवारों की कॉल डिटेल्स को भी खंगाला है। उन्हें शक है कि आरोपियों के परिजन उनसे बातें करते हैं। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है।सुप्रीम कोर्ट ने इंदी की जमानत की थी खारिजबता दें कि इससे पहले मामले में फरार आरोपी इंदरजीत सिंह इंदी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद से फरार सभी आरोपियों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं, आरोपी मीनू पंकज मल्होत्रा ने भी कोर्ट में जमानत याचिका लगाई हुई है, इस पर भी फैसला आने वाला है।इसके अलावा आरोपियों के भगौड़े होने की तारीख भी नजदीक आ रही है, लेकिन अभी तक किसी ने भी पेश होने या फिर आत्मसमर्पण की सूचना विजिलेंस को नहीं दी है। आरोपी इंदी-मीनू मल्होत्रा निचली अदालत और हाईकोर्ट में 2-2 बार जमानत याचिका लगा चुके थे, लेकिन उनके पेश न होने की वजह से जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था।

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