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मध्यप्रदेश

आरोपी चाचा के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौरई ने सुनाया फैसला, ठोंका अर्थदंड

छिंदवाड़ा: नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है, चौरई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपी को बीस साल के सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।जानकारी में विशेष लोक अभियोजक प्रवीण कुमार मर्सकोले ने बताया कि गत 14 नवंबर 2018 को नाबालिग पीडि़ता ने चांद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो 13 नवंबर की रात आठ बजे शौच कर वापस आ रही थी तभी रास्ते में उसे रिश्ते के चाचा जितेन्द्र यादव मिला और नाबालिग को जबरन अपने साथ खेत ले गया और उसके साथ बलात्कार कर मौके से भाग निकला।बाद में पीडिता ने मामले की जानकारी परिजनों को देकर मामले की शिकायत थाने में लिखित रुप से दर्ज कराई थी, पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण को सुनवाई के लिए चौरई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में प्रस्तुत किया था।मंगलवार के दिन तमाम साक्ष्यों, गवाहों के बयान सुनने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी चांद के 31 वर्षीय जितेन्द्र यादव को को धारा 376 सहपठित धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम के तहत बीस वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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