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मध्यप्रदेश

नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों पर एक्शन, 8 महीने में 1,511 वाहन चालकों पर कार्रवाई

भोपाल: यातायात पुलिस ने शराब पीकर गाड़ियों चलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निलंबित किए। ये कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मार्च से अक्टूबर महीने के बीच में की गई। वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किए गए हैं। तीन महीने बाद लाइसेंस बहाल कराने के लिए क्षेत्रीय वाहन अधिकारी के पास सही दस्तावेज लेकर जाना होगा।जानकारी के मुताबिक 1 मार्च 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक 1511 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर मामले कोर्ट में पेश किए गए। इन पर कोर्ट ने 13 लाख 10 हजार 100 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत इन वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए परिवहन अधिकारी को पत्र लिखा गया है।154 लाइसेंस हुए निलंबितकार्रवाई करते हुए अभी तक 154 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किए गए हैं। निलंबन का समय पूरा होने के बाद लाइसेंस धारकों को अपना लाइसेंस बहाल कराने के लिए एक आवेदन पत्र और वाहन के सही कागज लेकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल के पास स्वंय जाकर सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।दोबारा पकड़े जाने पर 15 हजार का जुर्माना लगेगालाइसेंस निलंबित होने के बाद अगर वाहन चलाते मिलते हैं तो चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अपराध को दोहराने के चलते 15 हजार का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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