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राजस्थान

हापुड़ में कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया; 6 साल पहले हुई थी वारदात

हापुड़: हापुड़ में किशोरी का अपहरण कर रेप करने वाले दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अदालत ने युवक को दोषी करार करते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रेप की यह वारदात आज से 6 साल पहले हुई थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की।6 साल पहले हुई थी यह वारदातविशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मामला हापुड़ कोतवाली में नगर की एक कॉलोनी का है। 6 साल पहले की बात है। पीड़िता के भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बहन 7 दिसंबर 2016 को बाजार में सामान खरीदने गई थी। तभी कॉलोनी का ही योगेश कश्यप निवासी मेडिकल मार्केट, कंजरी सराय गर्ग मेडिकल वाली गली मुरादाबाद ने बहन का अपहरण कर लिया।पीड़िता के भाई ने दी थी तहरीरबहन को सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया। बहन किसी तरह रात के समय घर पहुंची तो पूरी बात बताई।​​​​​​​ पुलिस ने पीड़िता के भाई की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद जांच कर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर की। तभी से ये मामला श्वेता दीक्षित, अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश-विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में चल रहा था।पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहा था मुकदमागुरुवार की बीती शाम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी योगेश कश्यप को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष की सजा दी है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके बाद पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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