ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
मध्यप्रदेश

चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

इंदौर। चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। वारदात 12 जुलाई 2017 की रात करीब दो बजे हुई थी।

हत्यारे पति का नाम गोविंद उर्फ अंतिम नामदेव निवासी अशोक नगर है। उसका पत्नी प्राची से पैसों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। घटना वाले दिन भी उसका विवाद हुआ। इस दौरान उसने पत्नी को नीचे गिराया और उस पर बैठकर चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। मकान मालिक और अन्य लोग शोर सुनकर मौके पर पहुंचे तो हत्यारा वहां से भाग निकला।

24 गवाहों के बयान करवाए

एरोड्रम थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए हत्यारे गोविंद को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थंदड से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरती भदौरिया ने पैरवी की। इस प्रकरण को जघन्य एवं चिन्हित प्रकरणों की सूची में शामिल किया गया था। अभियोजन की ओर से 24 गवाहों के बयान प्रकरण में करवाए गए।

Related Articles

Back to top button