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मध्यप्रदेश

चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

इंदौर। चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। वारदात 12 जुलाई 2017 की रात करीब दो बजे हुई थी।

हत्यारे पति का नाम गोविंद उर्फ अंतिम नामदेव निवासी अशोक नगर है। उसका पत्नी प्राची से पैसों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। घटना वाले दिन भी उसका विवाद हुआ। इस दौरान उसने पत्नी को नीचे गिराया और उस पर बैठकर चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। मकान मालिक और अन्य लोग शोर सुनकर मौके पर पहुंचे तो हत्यारा वहां से भाग निकला।

24 गवाहों के बयान करवाए

एरोड्रम थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए हत्यारे गोविंद को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थंदड से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरती भदौरिया ने पैरवी की। इस प्रकरण को जघन्य एवं चिन्हित प्रकरणों की सूची में शामिल किया गया था। अभियोजन की ओर से 24 गवाहों के बयान प्रकरण में करवाए गए।

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