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मध्यप्रदेश

अब हिट एंड रन के बाद वाहन चालक को भागना पड़ेगा भारी, जानिये क्‍या है नए प्रविधान

भोपाल । अब सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार होकर बच नहीं सकता। दरअसल नए प्रविधानों के मुताबिक वाहन चालक को पुलिस की सूचना देनी होगी। यदि सूचना नहीं दी और बाद में पकड़े गए तो 10 वर्ष का कारावास और सात लाख रुपये का अर्थदंड भी देना होगा।

आरोपित के लिए छूटना आसान नहीं

प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में अगर किसी की लापरवाही से किसी शख्स की मौत हो जाती है तो ऐसे में आरोपित के लिए छूटना आसान नहीं होगा। आइपीसी की धारा 104 के तहत लापरवाही से मौत या फिर जल्दबाजी या लापरवाही से हुई मौत के अपराध में पहले दो वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रविधान था।

10 वर्ष का कारावास और सात लाख तक अर्थदंड

प्रस्तावित विधेयक में इसके लिए 10 वर्ष का कारावास और सात लाख तक के अर्थदंड का प्रविधान किया गया है। ऐसा अपराध जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, इसमें आरोपित घटना स्थल से भाग जाता है या घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या न्यायाधीश को घटना की रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे कारावास और अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।

तो होता है हिट एंड रन का मुकदमा

बता दें कि जब चालक लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते समय किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और फरार हो जाता है तो हिट एंड रन का मुकदमा दर्ज होता है ।

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