ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
देश

भ्रष्टाचारसे जुड़े मामले में मंत्री पोनमुडी को हाईकोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, लगाया 50 लाख का जुर्माना

तमिलनाडू के वरिष्ठ मंत्री के पोनमुडी को मद्रास हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी इसके साथ ही 50 लाख का जुर्माना भी लगाया था। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की तरफ से  पोनमुडी को सजा सुनाई है। वहीं बता दें कि पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराते हुए तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी पी. विसालक्षी को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया गया।

 अभियोजन पक्ष का कहना था कि पोनमुडी ने द्रमुक शासन में 2006 से 2011 के बीच मंत्री रहते हुए अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। जो आय के स्रोतों से अधिक थी। जिसके बाद मंत्री को अयोग्य ठहराए जाने की संभावना जताई जा रही है फिलहाल अभी इस पर जो अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी उसके आधार पर स्पष्ट होगा।

Related Articles

Back to top button