ब्रेकिंग
भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष... उज्जैन में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत: लव जिहाद के आरोप पर हंगामा, सड़क पर शव रखकर चक्काजाम और अ... मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित मुरैना कृष्ण टाउन कॉलोनी में तांडव: घर में घुसकर परिजनों से मारपीट और जान से मारने की खुली धमकी आरक्षण, गरीबी और उपेक्षा: हाशिए पर खड़ा सवर्ण समाज कब तक सहेगा चुप्पी का दर्द : महिपाल मकवाना ग्वालियर यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने ढाया कहर, ऑटो मे मारी टक्कर ऑटो पलटने से तीन... भोपाल एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी, भोपाल अवैध शराब के खिलाफ पूरे प्रदेश में विशेष अभियान लापरवाही पर अफसरों की होगी जवाबदेही तय
उत्तरप्रदेश

अप्रैल 2024 से यूपी में महंगी होगी शराब, लाइसेंस फीस में होगा 10 फीसद इजाफा

लखनऊ: शराब पीने के शौकिनों के लिए बुरी खबर है, अब से उत्तर प्रदेश में शराब महंगी हो जाएगी। अप्रैल 2024 से यूपी शराब महंगी हो जाएगी। इसके साथ ही 50 हजार करोड़ राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लाइसेंस फीस में भी 10 फीसद इजाफा किया जाएगा। वहीं, रेलवे औप मेट्रों में दुकाने खुल सकेंगी। एयरपोर्ट की तर्ज पर दुकाने खुल सकेंगी।

1 अप्रैल से देसी, अंग्रेजी शराब के साथ ही बीयर और भांग महंगी हो जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें योगी कैबिनेट ने साल 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है।

योगी सरकार ने अब अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग, मॉडल शॉप की दुकानों की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत बढ़ा दी है। देसी शराब की लाइसेंस फीस 254 रुपये प्रति लीटर और ड्यूटी 30 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपये प्रति लीटर तय की गई है।
इसी के साथ प्रदेश में शादी ब्याह, ईवेंट व अन्य कार्यक्रमों में अब सिर्फ 12 घंटे के दरम्यान या रात 12 बजे तक ही शराब परोसी जा सकेगी। नई नीति में शादी-ब्याह, इवेंट या अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने को लेकर लिए जाने वाले ओकेजनल बार लाइसेंस की अवधि 12 घंटे या रात 12 बजे तक तय की गई है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यूपी की बीयर की फुटकर की दुकानों में अगर 100 वर्गमीटर अलग से जगह है तो 5 हजार रुपये का शुल्क अदा कर लाइसेंसधारक लोगों के बैठकर बीयर पीने का भी इंतजाम कर सकेगा। इसके लिए जिलाधिकारी के अनुमोदन के लिए जिला आबकारी अधिकारी अनुमति देगा।

Related Articles

Back to top button