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मध्यप्रदेश

परीक्षा देने स्कूल गई नाबालिग छात्रा को बहलाकर ले जाने वाले दो युवकों को तीन साल की सजा

बुरहानपुर। परीक्षा देने स्कूल गई नौवीं की छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो युवकों को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर दो-दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रंधावे ने बताया कि न्यायालय ने आरोपित विशाल उर्फ चेतन कोली (25 वर्ष) निवासी हतनूर और सागर उर्फ सोनू (25 वर्ष) निवासी हतनूर को सजा सुनाई है। बीते साल सात अक्टूबर को नाबालिग के माता-पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि सावित्री बाई फुले कन्या स्कूल में परीक्षा देने गई बेटी अचानक गायब हो गई। खोजबीन करने पर पता चला कि वह किसी युवक के साथ बाइक पर गई है।

धमकी देकर बाइक पर ले गया

कोतवाली थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर विशाल और सागर के कब्जे से छात्रा को बरामद किया था। पूछताछ में छात्रा ने बताया था कि विशाल उसे धमकी देकर बाइक से लोनी बहादरपुर ले गया था। वहां सागर व रोशन मिले, जो विशाल का बैग लेकर आए थे। बाद में विशाल उसे लेकर सूरत जा रहा था, इसी दौरान पुलिस ने पकड़ लिया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोनों को आरोपित मानते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

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