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सार्वजनिक स्थलों पर नई प्रतिमाओं की स्थापना पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

मुरैना, 09 अप्रैल 2026/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत मुरैना जिले में सार्वजनिक स्थलों पर नई प्रतिमाओं की स्थापना के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मुरैना जिले में विभिन्न जातियों का स्थानीय बाहुल्य होने के कारण जातिगत समीकरणों के चलते समय-समय पर आपसी तनाव की स्थिति निर्मित होती रही है। साथ ही जिले में घटित घटनाओं का प्रभाव प्रदेश की व्यापक कानून-व्यवस्था पर भी पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में समुदाय अथवा जाति विशेष द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अपने प्रमुख व्यक्तियों की प्रतिमाएं स्थापित करने से कई बार जातिगत तनाव एवं गंभीर कानून-व्यवस्था संबंधी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। उक्त संदर्भ में उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2013 को पारित आदेश के माध्यम से यह निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक स्थल, मार्ग, पार्क एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर बिना विधिवत अनुमति के किसी भी प्रकार की प्रतिमा या ढांचा स्थापित नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमाओं की स्थापना को लेकर पूर्व में विवाद, धरना-प्रदर्शन एवं सामुदायिक तनाव की घटनाएं भी सामने आई हैं। विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों के कारण यातायात बाधित होने, सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने तथा सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सार्वजनिक स्थलों पर नई प्रतिमाओं की स्थापना पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक पाया गया है, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की प्रबल संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी ने मुरैना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन या समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल, सड़क, चौराहा, पार्क, शासकीय भूमि अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार की नई प्रतिमा, मूर्ति, नाम पट्टिका आदि स्थापित नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार की प्रतिमा, ढांचा या पट्टिका स्थापित करना चाहता है, तो उसे नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जनसामान्य की सुरक्षा, सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक-शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। परिस्थितियों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सूचना देकर सुनवाई करना संभव नहीं होने के कारण यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुलिस अधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं जिला मुरैना के सभी थाना प्रभारियों को अधिकृत किया गया है।

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