ब्रेकिंग
PCC चीफ ने कहा, DGP का आदेश खाकी वर्दी का अपमान सांसद-विधायक को सैल्यूट करेगें पुलिस कर्मी, ये लोकतं... सीएम बोले- पाकिस्तानी नागरिकों को एमपी से जल्द बाहर करें: पुलिस अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्दे... मंदसौर में तेज़ रफ़्तार कार कुऐ में गिरी 6 लोगों की मौत केंद्र सरकार का एक और सख्त फैसला, पाकिस्तानी हिंदुओं की चारधाम यात्रा पर रोक कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह को बताया शिव अवतार, बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस-बीजेपी आमने-साम... केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान: पाकिस्तानी हिन्दु , सिखो का वीजा रद्द नहीं होगा नवविवाहिता के साथ रेप कर हत्या, कमरे में निवस्त्र मिली लाश, जेठ पर आरोप कमरे में निवस्त्र मिली लाश,... पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा पर खतरा मंडराया, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल मध्यप्रदेश में एक मई से होगे ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने शिक्षण सत्र खत्म होने के बाद बताया तबादलों का क... लखनऊ में भीषण आग, 65 झोपडिय़ां जलीं, रुक-रुककर फटते रहे सिलेंडर, 6 घंटे में काबू पाया
महाराष्ट्र

पैरों की मसाज के लिए किया मजबूर, साथ ही की छात्रा से पिटाई, सरकारी हॉस्टल का है यह हाल

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सरकारी कन्या हॉस्टल (आश्रय स्थल) में रहने वाली एक लड़की से मारपीट करने और अन्य लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में दो महिला कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने जिला महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों को प्राप्त एक वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की।

पुलिस अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि शिकायत के अनुसार, उल्हासनगर स्थित हॉस्टल में रहने वाली 16 वर्षीय लड़की पर एक महिला कर्मी ने हमला किया जबकि उसकी सहकर्मी ने एक अन्य लड़की को उसके पैरों की मालिश करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बताया कि लड़कियों ने आरोप लगाया कि महिला कर्मियों ने उनकी बात नहीं मानने पर लड़कियों को भिवंडी सुधार गृह भेजने की धमकी दी।

अधिकारी ने बताया कि मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और जांच जारी है। ठाणे पुलिस ने इस संबंध में 12 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 506 (आपराधिक जांच के लिए सजा) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत मामला दर्ज किया था।

Related Articles

Back to top button