ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
मध्यप्रदेश

अनाधिकृत कट आउट, बैनर, पोस्टर फ्लेक्स, झंडियां अन्य प्रचार सामग्रियां लगाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित : कलेक्टर

भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन – 2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। भोपाल जिले की सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 17 नवंबर 2023 को मतदान संपन्न होना है। विधानसभा निर्वाचन – 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। विधानसभा आम निर्वाचन – 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने दिशा – निर्देश जारी किये है जारी निर्देशानुसार किसी प्रकार के अनाधिकृत कट आउट, बैनर, पोस्टर फ्लेक्स, झंडियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाये जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के अन्तर्गत शहर में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापनों के होर्डिंग्स पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई है, यह अनुमतियां विभिन्न विज्ञापन एजेन्सियों यथा बीओटी आपरेटर्स को प्रदान की गई है, जिनसे मासिक एक मुश्त शुल्क निगम द्वारा लिया जाएगा। दिन-प्रतिदिन लगाये जाने वाले विज्ञापनों पर सामान्यतः संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति नहीं ली जाती है। विधानसभा निर्वाचन – 2023 के दौरान ऐसे सभी वैध तथा अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों के लिये निगम से पूर्व अनुमति / अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा।

विज्ञापन हेतु कुल आरक्षित स्थलों में से 70 प्रतिशत स्थल निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार के लिए आरक्षित रखे जायेंगे तथा शेष 30 प्रतिशत पूर्वानुसार अनुमति के लिए मुक्त रहेंगे। इन 70 प्रतिशत में से कम से कम 10 प्रतिशत निर्दलीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, यदि इनमें आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर अन्य को आवंटन किया जा सकेगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस आरक्षण में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी एक दल या अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत से ज्यादा स्थल आवंटित न होने पाने, विज्ञापन एजेन्सी, अभ्यर्थी / राजनैतिक दलों से इन विज्ञापन के लिए सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से राशि ली जाएगी ।

संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा यह अनुमतियां 2 चरणों में जारी की जायेगी। प्रथम चरण वर्तमान से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के पूर्व तक रहेगा तथा दूसरा चरण निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन से प्रारम्भ होकर मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व तक रहेगा। प्रथम चरण में राजनीतिक दलों को तथा द्वितीय चरण में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यह अनुमति प्रदान की जाएगी ।

Related Articles

Back to top button