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मध्यप्रदेश

श्रमयोगी मानधन योजना में मिलेगी तीन हजार रुपये पेंशन ऐसे उठाए लाभ

भोपाल। केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के समस्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है, इस योजना के लिए पात्र होंगे।

इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह 55 से 200 रूपये प्रीमियम के रूप मे जमा करना होगा। उतनी ही राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जमा की जाएगी। जिसमें 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी। श्रमिक की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर बीमित व्यक्ति को तीन हजार प्रतिमाह रूपए पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।

इस योजना के संचालन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकृत किया गया है। इस योजना के लिए इच्छुक श्रमिक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निकटतम कामन सर्विस सेंटर (कियोस्क) पर जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं। नामांकन के समय श्रमिक को आधार कार्ड एवं बैंक खाता नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। प्रीमियम की प्रथम किश्त श्रमिक के आयु वर्ग के अनुसार 55 से 200 रूपये कामन सर्विस सेंटर में नकद जमा की जाएगी।

किसानों से ई-खसरा खतौनी लेने की अपील

राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर ने ई-खसरा परियोजना को लागू किया है। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे ई खसरा खतोनी ही लें। इस परियोजना के अन्तर्गत अनुबंधित फर्म द्वारा सभी तहसीलों में आईटी सेंटर स्थापित किए गए है। जिनसे कृषकों को उनकी मांग अनुरुप प्रमाणित खसरा बी-1, नक्शा की प्रतिलिपियां नियत शुल्क प्रति पृष्ठ 30 रुपये लेकर उपलब्ध कराई जा रही है। कृषक अपने खाते की नकल, खेत का अक्श विभागीय वेेबसाईट www.mpbhulekh.gov.in पर निश्शुल्क देख सकता है।

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