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उत्तरप्रदेश

संतान न होने पर पत्नी ने छोड़ा बहनोई हलाला कर चुका तीन तलाक पीड़िता का दर्द

उत्तर गुजरात की एक मुस्लिम युवती को 2018 से 2022 तक 3 बार तलाक बोलकर तलाक देने वाले पति ने पत्‍नी के हलाला करने के बावजूद नहीं अपनाया तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पालनपुर की एक युवती का विवाह वडगाम के इलियास माणकोजिया के साथ हुआ था, संतान नहीं होने पर इलियास ने 2018 में दो बार तथा 2022 में एक बार तलाक बोलकर उसे छोड दिया।

हलाला के बाद भी अपनाने से किया इनकार

इलियास ने पत्‍नी को बहनोई के साथ हलाला करने पर पुन: अपनाने का वादा किया था। लेकिन हलाला के बाद भी स्‍वीकार नहीं करने पर पत्‍नी ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पति ने अपनी पत्‍नी को समाज पर दबाव डालकर समाज से बहिष्‍कार करा दिया। इससे पत्‍नी व उसका परिवार प्रताडित महसूस कर रहा है।

तीन तलाक अवैध घोषित

तीन तलाक की प्रथा को केंद्र सरकार की ओर से समाप्‍त किए जाने के बाद अब जब हलाला जैसी महिला विरोधी प्रथा को समाप्‍त करने को लेकर मुस्लिम समाज के साथ देश भर में चर्चा चल रही है। इसी दौरान गुजरात के पालनपुर में ऐसा विचित्र मामला प्रकाश में आया है। जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नूरजहां ने इसे गैरकानूनी बताते हुए इस मामले में पीडिता को न्‍याय दिलाने की मांग की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मुस्लिम वुमन [प्रोटेक्‍शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज] एक्‍ट 2019 को जुलाई 2019 में संसद से पारित कर तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया था।

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