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उत्तरप्रदेश

वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला- एक साथ होगी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई

वाराणसी: वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर 7 मामलों की सुनवाई एक साथ सुनी जाएगी। जिला जज एके विशेश्वर ने ये आदेश दिया है। जिला जज ने सभी 7 मुकदमों को क्लब करने का आदेश दे दिया है। कल जिला जज ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने मामलों को क्लब करने का विरोध किया था। वहीं राखी सिंह के वकील शिवम गौंड़ ने मामलों को क्लब करने को अन्याय बताया है।

ज्ञानवापी शृंगार गौरी विवाद मामले में 4 महिला वादियों की अपील में कहा गया था कि ज्ञानवापी से जुड़े 7 ऐसे मामले कई अदालतों में हैं, जिनमें एक ही तरह की मांग रखी गई है। यह मांग शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन से जुड़ी है। ऐसे में इन सभी मामलों की सुनवाई एक ही कोर्ट में होनी चाहिए। इस आवेदन पर सुनवाई काफी पहले पूरी कर ली गई थी। बस फैसले का इंतजार किया जा रहा था। मंगलवार को कोर्ट ने इस पर फैसला भी सुना दिया।

बता दें कि अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने स्थानीय कोर्ट में एक याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर नियमित पूजा करने का अधिकार मांगा था। अप्रैल 2022 में सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण का आदेश दे दिया था। मई 2022 में सर्वे पूरा हुआ था। इसी दौरान वजू वाली जगहर पर कथित रूप से एक शिवलिंग मिला था। हालांकि स्लिम पक्ष का कहना है कि वह फव्वारा है। ज्ञानवापी की शिवलिंग संरचना की कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

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