ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
मध्यप्रदेश

मध्‍य प्रदेश में सिनेमा एक्ट के उल्लंघन पर लगेगा पचास हजार अर्थदंड

भाेपाल ।   अब सिनेमा नियमों के उल्लंघन पर पचास हजार रुपये अर्थदंड लगेगा एवं निरंतर उल्लंंघन करने पर हर रोज पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह अर्थदंड एक हजार रुपये था तथा प्रतिदिन का जुर्माना 100 रुपये था।राज्य सरकार ने अपने 71 वर्ष पुराने नियम में बदलाव किया है। सिनेमा की निगरानी का कार्य नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पास आने से प्रदेश के निकायों के अधिकार में वृद्धि हो गई है। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सिनेमा विनियमन एक्ट 1952 में संशोधन करने के लिए विधेयक पारित कराया था, जिसे अब राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। जिससे यह अब एक कानून के रूप में पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो गया है।

नगरीय प्रशासन के पास होगा अर्थदंड का अधिकार

राज्य सरकार के बिजनेस नियम के अनुसार, सिनेमा विषय वाणिज्यिक कर विभाग के पास था जिसे अब नगरीय प्रशासन विभाग को सौंप दिया गया है। अब नगर निगमों में वहां के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों में जिला कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट इसके लायसेंस जारी करेगा और नवीनीकरण करेगा

Related Articles

Back to top button