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उत्तरप्रदेश

पानी भरने गई पीड़िता से की थी अभद्रता , 8 साल पहले दर्ज हुआ था मामला

कौशांबी: कौशांबी जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने छेड़खानी के मामले में दोषी को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुल्जिम को 5 हज़ार का जुर्माना लगाया है। पश्चिम शरीरा पुलिस ने छेड़खानी का केस साल 2015 में दर्ज किया था। जिसमें आरोपी ने कुएं से पानी भरने आई किशोरी से छेड़खानी की थी।पश्चिम शरीरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के एक शख्स की तहरीर पर जून 2015 में आरोपी संतराम उर्फ़ साधू पुत्र संतोष के खिलाफ छेड़खानी सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। पीड़ित ने आरोप लगते हुए पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि संतराम उर्फ़ साधू ने उसकी किशोर नातिन गांव के कुएं से पानी लेने गई थी। तभी उसे संतराम उर्फ़ साधू ने एक लोटा पानी पीने को मांगा। पीड़ित ने उसे पानी दिया तो उसने किशोरी को पकड़ कर किस कर अश्लील हरकत करने लगा। पीड़ित के शोर बचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घर वालों से शिकायत करने पर उसके घरवाले झगड़ा करने लगे।छेड़खानी के दोषी को सजा।पुलिस ने जांच के बाद दाखिल की चार्जशीटपुलिस ने मामले में जांच कर संतराम उर्फ़ साधू के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। जिला अदालत में मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अरविन्द कुमार की कोर्ट में हुई। एडीजीसी शशांक खरे ने बताया, अदालत में मामले की सुनवाई 7 साल चली। जिसमें अदालत ने संतराम को छेड़खानी का दोषी पाया। कोर्ट ने मुल्जिम को 4 साल का कठोर कारावास और 5 हज़ार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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