ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
मध्यप्रदेश

स्कूली छात्रा का पीछा कर बजाता जाता अश्लील गाने, सलाखों के पीछे कटेगा एक साल

नर्मदापुरम। नर्म दापुरम में 12वीं कक्षा की छात्रा का पीछा कर अश्लील कमेंट करने वाला मनचला युवक एक साल जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। छेड़छाड़ के आरोपी में दोषी पाएं जाने पर आरोपी राहुल पिता भोलेराम माैर्य(21) को विशेष न्यायालय ने एक साल की जेल और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मनचला पीड़िता को परेशान करता था। एक साल में मामले में फैसला आया।जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 8 नवंबर 2021 को दिन के 11 बजे 17 वर्षीय12वी की छात्रा स्कूल जा रही थी, उसी समय घर के पास ही आरोपी राहुल पिता भोलेराम मोर्य (21) ने उसका पीछा शुरू कर दिया। बुरे कमेंट करने लगा। उसने पीड़िता को रुकने का कहते हुए प्रेम का प्रस्ताव रखा। एक तरफा प्यार का ढोंग करते हुए उसने छेड़छाड़ किया। आरोपी राहुल मौर्य पीड़िता को स्कूल व कोचिंग आते-जाते समय ऑटो से पीछा करता और घर के सामने आकर गंदे-गंदे गाने भी तेज आवाज से बजाता था। जिसकी पीड़िता ने देहात थाने में एफआईआर कराई। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक सुरभि विलथरे ने की। समस्त कार्रवाई के बाद विशेष न्यायालय, पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम ने आरोपी राहुल मौर्य को धारा- 354क(1) एवं धारा- 11(IV)/12 पॉस्को एक्ट में दोषी पाया। आरोपी को 1 साल की जेल और 1000 रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया।

Related Articles

Back to top button