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मध्यप्रदेश

नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

डिंडौरी। नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि आरोपित बादशाह उर्फ हरिराम चक्रवर्ती पिता शिवचरण चक्रवर्ती उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड नं तीन शहपुरा के विरूद्ध अपहरण, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।

आरोपित द्वारा 16 जनवरी 2021 को नाबालिग बालिका का अपहरण कर गुजरात ले जाया गया। विवाह करने के लिये दबाव बनाते हुए करने 16 जनवरी से 14 नवम्बर 2021 के मध्‍य की अवधि में गुजरात में दुष्कर्म करने के मामले में शिकायत पर थाना शहपुरा द्वारा आरोपित के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद चालान न्‍यायालय में पेश किया गया।

मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्‍यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो एक्‍ट) कमलेश कुमार सोनी द्वारा आरोपित को धारा 366 के अपराध में दोषी पाते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्‍ड, धारा 344 के अपराध में दोषी पाते हुए एक वर्ष कठोर कारावास व 500 के अर्थदण्‍ड, धारा

376(3) के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 1000 के अर्थदण्‍ड और धारा 5(ठ)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 1000 के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: एक-एक और दो-दो माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्‍सो एक्‍ट मनोज कुमार वर्मा द्वारा मामले की पैरवी की गई।

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