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मध्यप्रदेश

उप चुनाव के लिए आदेश जारी, रैली-प्रदर्शन के लिए लेना होगी अनुमति

बालाघाट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डा. गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, मप्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 और आयुध अधिनियम 1989 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के बाद से उप चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता पंचायतों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मप्र कोलाहल अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण नियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामग्री का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेगा।

इसके साथ ही आदेश में धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, यूनियन, राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी आमसभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और रैली का आयोजन नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

सरपंच, जनपद सदस्य व पंचों के लिए होगा उपचुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जनपद पंचायत बालाघाट, बैहर व खैरलांजी के ग्राम धापेवाडा, मोहरई और चिखला में सरपंच और बालाघाट के ग्राम जमुनिया में जनपद सदस्य के लिए उप चुनाव होगा।

जबकि जनपद पंचायत बालाघाट के ग्राम बगदरा व हट्टा में, जनपद पंचायत लांजी के ग्राम देवरबेली में जनपद पंचायत, किरनापुर के ग्राम दहीगड़वा, खारा, मुर्री, डोगरगांव, कांद्रीकला में, जनपद पंचायत परसवाड़ा के ग्राम पोगारझोड़ी, जगनटोला, धनवार में उपचुनाव होना है।

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