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मध्यप्रदेश

छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 10 वर्ष कठोर कारावास

डिंडौरी। घर में घुसकर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट द्वारा 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपित अंशकुमार परस्‍ते पिता मंगल सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी देवरी माल डिंडौरी ने 16 नवम्बर 2020 को नाबालिग के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

एक हजार रुपये का अर्थदण्‍ड की भी सजा सुनाई

मामले में न्‍यायालय कमलेश कुमार सोनी विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट द्वारा धारा 450 के अपराध के लिए सात वर्ष कठोर कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदण्‍ड की सजा सुनाई है। धारा 376(1) के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदण्‍ड, धारा 506 भाग-2 के अपराध के लिए एक वर्ष कठोर कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: दो माह, दो माह और एक माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगतने का आदेश पारित किया। शासन की ओर से मनोज कुमार वर्मा विशेष लोक अभियोजक पाक्‍सो एक्‍ट द्वारा मामले की पैरवी की गई।

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