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मध्यप्रदेश

मंत्री श्री सिलावट ने स्वामित्व योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों को उनके आवास के अधिकार अभिलेख वितरण की शुरूआत की

इंदौर जिले में 9 हजार से अधिक ग्रामीणों को मिला उनके आवास का अधिकार।
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 स्वामित्व योजना अन्तर्गत इंदौर जिले के लगभग 95 हजार ग्रामीणों को निःशुल्क अधिकार अभिलेख वितरित किये जाएंगे। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट हितग्राहियों ने आज जिले के सांवेर में आयोजित कार्यक्रम में इस अभियान की शुरूआत की। ‍इस कार्यक्रम में उन्होंने सांवेर क्षेत्र के 8 हजार से अधिक ग्रामीणों को उनके आवास के अधिकार पत्र वितरित किये। जिले में आज कुल 9 हजार 332 ग्रामीणों को उनके आवास के अधिकार पत्र सौपे गये।
 इस अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीना मालवीय, एसडीएम श्री रविश श्रीवास्तव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हुकमसिंह साखंला, श्री भारत सिंह, श्री दिलीप चौधरी, श्री संदीप चंगेड़िया, श्री सुमेर सिंह, श्री धनसिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
 कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि ग्रामीणों को उनके आवास के अधिकार मिलने से उन्हें बड़ी समस्या से निजात मिलेगी, अब उनका घर होने के साथ ही घर का अधिकार भी मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लिये यह अति महत्वपूर्ण योजना है।
स्वामित्व योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व आबादी (गाँव ठान) की भूमि में पूर्वजों के समय से मकान बना कर रह रहे ग्रामीणों को उनके मकान में शामिल भूखण्ड का मालिकाना हक मिलेगा। प्रत्येक भूखण्ड का अधिकार अभिलेख तैयार करवाया जा रहा है। भूखण्ड के इस दस्तावेज के माध्यम से अब ग्रामीण भी उनके मालिकाना हक के भूखण्ड का उपयोग शहर के नागरिकों की तरह कर सकेंगे। बैंक आदि से भूखण्ड पर विधिवत ऋण भी ले कर कृषि कार्य को या उनके व्यापार-व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगे।
 अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर ने बताया कि इंदौर जिले में इस योजना अन्तर्गत कुल 674 ग्रामों के लगभग 95 हजार हितग्राहियों के अधिकार अभिलेख का निर्माण और निःशुल्क वितरण किया जाना

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