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मध्यप्रदेश

इंदौर में नियमों के दायरे में रहकर चौराहों, फुटपाथ, डिवाइडर पर लगा सकेंगे नए होर्डिंग, कोर्ट ने हटाई रोक

इंदौर। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से नगर निगम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 19 अप्रैल 2023 को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नए होर्डिंग लगाने पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हाई कोर्ट ने वापस ले लिया है। इसके बाद अब नगर निगम द्वारा तय एजेंसी नियमों के दायरे में रहकर नए होर्डिंग लगा सकेगी। कोर्ट ने कहा कि शहर में अवैध होर्डिंग लगते हैं तो यह जिम्मेदारी सभी की है। किसी एक पक्षकार के कारण रोक लगाना सही नहीं है।

याचिकाकर्ता विजयसिंह राठौर ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि नगर निगम ने निजी कंपनियों को होर्डिंग लगाने की अनुमति दी है। ये कंपनियां फुटपाथ, डिवाइडर, चौराहों आदि ऐसे स्थानों पर होर्डिंग लगा रही हैं जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। यातायात भी बाधित हो रहा है। इन होर्डिंग्स की वजह से आमजन का फुटपाथ पर चलना मुश्किल हो गया है। होर्डिंग की वजह से किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।

अप्रैल में कोर्ट ने लगा दी थी रोक

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 19 अप्रैल 2023 को निगम द्वारा तय एजेंसी के नए होर्डिंग लगाने पर रोक लगा दी थी। हाल ही में हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस रोक को वापस ले लिया है।

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