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मध्यप्रदेश

पति की शर्त, पत्नी को साथ रखने की एवज में 10 हजार रुपये महीना और बेटा मांगा

इंदौर ।   महिला थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उसके पति पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया है, जिससे उसने मंदिर में प्रेम विवाह किया है। महिला का आरोप है कि पति 10 हजार रुपये महीना और न देने पर बेटा ले जाने की धौंस देता था। महिला ने महीनों तक स्थिति संभाली लेकिन पति के न समझने पर शिकायत कर केस दर्ज करवा दिया।टीआइ ज्योति शर्मा के मुताबिक गीता अपार्टमेंट कैलाश पार्क कालोनी निवासी 39 वर्षीय पूजा पारेख की फरवरी 2008 में तानाजी नगर नंदीग्राम सोसायटी नांदेड़ (महाराष्ट्र) निवासी प्रीतीश पारेख के साथ हुई थी। दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे और उन्होंने मंदिर में शादी की थी। हालांकि शादी में दोनों पक्षों से स्वजन और रिश्तेदार शामिल हुए। पूजा की तरफ से स्वजन ने दोपहिया वाहन, सोना-चांदी के आभूषण और नकदी रुपये भी दिए। दोनों का एक बेटा हुआ जो आठ साल का हो चुका है। पूजा का आरोप है कि दो साल बाद प्रीतीश का व्यवहार बदल गया। दहेज कम लाने का बोलकर ताने देने लगा।काम पर जाने का बोलता और शराब पीकर घर आने लगा। महिला घर चलाने के लिए नौकरी करने लगी। उससे प्रीतीश ने कहा कि हर महीने 10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिया कर वरना छोड़ दूंगा और बेटा मेरे साथ रहेगा। पूजा परेशान होकर मायके आ गई और थाने में शिकायत कर दी। पुलिस ने प्रीतेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

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