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मध्यप्रदेश

खराब स्पीकर का रिफंड न देने पर अमेजन पर जुर्माना

ग्वालियर (नप्र)। कंज्यूमर कोर्ट ने वायरलेस स्पीकर तकनीकी रूप से खराब निकलने और उनके रिफंड की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के लिए अमेजन(ई कामर्स कपंनी) पर कुल 5 हजार का जुर्माना और स्पीकर की कीमत दिए जाने आदेशित किया है। मुरार निवासी धीरज कुमार की शिकायत पर यह मामला कंज्यूमर कोर्ट में आया। धीरज की शिकायत थी कि उसने अमेजन एप से वायरलेस स्पीकर और साउंडबार जिनकी कुल कीमत लगभग 90 हजार रुपए रही होगी, मंगवाए।

जब प्रोडक्ट डिलीवर हुए और उन्हें चलाकर देखा गया तो वायरलेस स्पीकर तकनीकी रूप से खराब निकले, जिसे वापस करने के लिए आवेदक ने एप के माध्यम से रिक्वेस्ट लगाई। इसके बाद दो बार और तारीखें दी गई लेकिन एजेंट नहीं आया। डिलिवरी के लगभग एक महीने बाद कंपनी का एजेंट आया और स्पीकर लेकर चला गया लेकिन अब समस्या रही उसके रिफंड की। सामान रिसीव होने के बाद भी कंपनी की ओर से कोई भुगतान नहीं मिला। इसके बारे में आवेदन ने फिर से कंपनी से संपर्क किया लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद मामला कंज्यूमर कोर्ट में आया और मामले पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

जलकर के 300 बकायादारों को नोटिस, 30 अक्टूबर तक जमा करनी होगी राशि

जल कर और संपत्तिकर की वसूली में पिछड़ने पर नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह की फटकार के बाद अब अमला वसूली के लिए सक्रिय हुआ है। पीएचई के अमले ने जल कर वसूली में तेजी लाने के लिए 300 बकायादारों को नोटिस जारी किए हैं। इन बकायादारों को 30 अक्टूबर तक बिल जमा करने के लिए कहा गया है। बिल जमा न करने की स्थिति में बकायादारों के कनेक्शन काटने के साथ ही उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। सहायक यंत्री प्रवीण दीक्षित ने बताया कि पीचई के अमले ने सभी वार्डों में जल कर वसूली अभियान शुरू किया है। जल कर राशि के बकायादारों को धारा 173 के तहत 300 नोटिस जारी किए गए हैं।

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