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मध्यप्रदेश

व्यापमं आरक्षक भर्ती घोटाले के आरोपित को सात वर्ष का कारावास

भोपाल: राजधानी भोपाल की विशेष अदालत सीबीआई ने मंगलवार को व्यापमं घोटाले में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित देवेंद्र रघुवंशी को सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

नर्मदापुरम का निवासी है दोषी

जानकारी के अनुसार यह निर्णय विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने सुनाया। पता चला है कि इस मामले में दोषी थाना स्टेशन रोड जिला नर्मदापुरम का रहने वाला है।

नरसिंहपुर में आरक्षक के पद पर था पदस्‍थ

उल्‍लेखनीय है कि उक्त मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील श्रीवास्तव ने पैरवी की। बताया जाता है कि देवेंद्र रघुवंशी थाना पुलिस बल नरसिंहपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था।

गंभीर आरोप सही साबित हुए

बताया जाता है कि उसके खिलाफ दस्तावेजों की कूटरचना करने व अपने जगह डमी अभ्यर्थी को बैठाने जैसे गंभीर आरोप सही साबित हुए हैं।

2013 में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी

व्यापमं (अब कर्मचारी चयन मंडल) द्वारा अप्रैल 2013 में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी उक्त परीक्षा में देवेंद्र ने आवेदन किया था। जिसमें उसका पुलिस आरक्षक के रूप में चयन हुआ था। शिकायत होने पर एसटीएफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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