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एमपी में अब जमीन के बदले जमीन मिलेगी, मुआवजा नहीं, विधनसभा में विधेयक पेश

एमपी सरकर ने भूमि अधिग्रहण में गुजरात के फार्मूले को अपनाने का फैसला किया है. इसके लिए मध्यप्रदेश शासन के अधिकारी गुजरात गए थे. जहां उन्होने इस स्कीम के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की है. इसके बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण मामले में गुजरात फार्मूले को लागू करने का फैसला लिया. जिसके तहत पूरे परियोजना क्षेत्र को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण घोषित करके जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा. इस तरह का कानून महाराष्ट्र में भी लागू है. 50 प्रतिशत जमीन विकसित कर दी जाएगी- सरकारी जब भी किसी विकास के लिए निजी जमीन का अधिग्रहण करती है तो इसके बदले में जमीन मालिक को मुआवजा दिया जाता है. लैंड पूलिंग सिस्टम में 50 फीसदी जमीन डेवलप कर उसके मालिक को वापस की जाती है. इसमें मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है. जमीन डेवलप होने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, साथ ही कई सरकारी औपचारिकताओं से बचा जा सकता है. बढ़ जाएगी जमीन की कीमत- नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों क कहना है कि यदि किसी प्रोजेक्ट के लिए सरकारी एजेंसी के पास फंड नहीं है तो प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाली निजी जमीन खरीदने की दरकार नहीं होगी. इसी तरह निजी जमीन के मालिक को विकसित जमीन मिलेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी.

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