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हरियाणा

एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स ऑडर पर फिलहाल लगाई रोक, 31 अक्टूबर तक का दिया टाईम

चंडीगढ़: सीएम मनोहर लाल।हरियाणा के CM मनोहर लाल ने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स नहीं भरने वाले डिफाल्टर अफसरों को लास्ट चांस दिया है। अब अफसर 31 अक्टूबर तक अपना एनुअल रिटर्न्स फाइल कर पाएंगे। हरियाणा में रिटर्न्स नहीं भरने वाले अफसरों को चार्जशीट करने वाले आदेश पर सितंबर के पहले सप्ताह में निर्धारित टाईम के लिए रोक लगाई जा चुकी है।पहले 30 जून तक भरना था रिटर्न्सहरियाणा में बड़ी संख्या में अफसर-कर्मचारियों ने रिटर्न तो भरा, लेकिन दो-तीन साल से प्रापर्टी रिटर्न नहीं भर रहे हैं। इन अफसरों को संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर 30 जून तक का समय दिया था, लेकिन कई अफसरों ने रिटर्न्स नहीं भरा, जसके बाद सरकार ने लापरवाह अफसरों को चार्जशीट करने के निर्देश जारी किए थे।HRD ने जारी किया लेटरहरियाणा सरकार के HRD (मानव संसाधन विभाग) की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, उपायुक्तों आदि को लेटर भेजा गया है। लेटर में कहा गया है कि यह भी तय किया गया है कि किसी भी अधिकारी को 31 अक्टूबर तक वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल नहीं करने के कारण चार्जशीट नहीं किया जाएगा। 18 अगस्त को जारी निर्देशों को 31 अक्टूबर तक स्थगित रखा जा सकता है।ये है नियमहरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम- 2016 के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को 31 मार्च तक पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति की जानकारी देनी होती है। करेप्शन पर अंकुश लगाने के लिए यह नियम बनाया गया था। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने वर्ष 2017-2018 से ही प्रापर्टी रिटर्न नहीं भरा है।

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