ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
उत्तरप्रदेश

मदरसे में छात्रा का शोषण करने वाले मौलवी उमर की संपत्ति होगी कुर्क, घर के बाहर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस

उत्तर प्रदेश के बहराइच (Bahraich) जनपद के मदरसे (Madrasa) में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का शारीरिक शोषण करने वाले मौलवी उमर (Maulvi Umar) के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है।

सात दिन में हाजिर नहीं होने पर कुर्क होगी संपत्ति

साथ ही आरोपी को सात दिन का समय दिया है। अगर आरोपी सात दिनों के भीतर पुलिस के सामने हाजिर नहीं होता है, तो उसकी पूरी संपत्ति कुर्क की जाएगी। जानकारी के अनुसार, हुजूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला आरोपी मौलवी उमर मदरसे में पढ़ाने का काम करता था।

छात्रा का कर रहा था शारीरिक शोषण

आरोप है कि वह अक्सर मदरसे में पढ़ने वाली एक छात्रा का शारीरिक शोषण करता था, जिसकी वजह से छात्रा रोजाना घर देर से पहुंचती थी। कई महीनों तक अक्सर देर से घर पहुंचने पर जब परिजनों ने छात्रा से पूछताछ की तो उसने मौलवी उमर की करतूतों के बारे में बताया।

इसके बाद परिजनों ने आरोपी मौलवी उमर के खिलाफ 27 अक्टूबर को हुजूरपुर थाने में तहरीर दी। वहीं, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलवी की तलाश शुरू कर दी। मामले में थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने बताया कि फरार आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर ली गई है।

थानाध्यक्ष ने बताया कि उसके घर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अगर सात दिनों के भीतर आरोपी सरेंडर नहीं करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी।

Related Articles

Back to top button