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मध्यप्रदेश

मतदान के दिन 17 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

इंदौर। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान 17 नवंबर को होना है। जिले में मतदान के दिन सभी शासकीय, अर्धशासकीय, औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किए। कर्मचारियों को सवेतनिक अवकाश देना होगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रमानुसार 17 नवंबर को मतदान होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया में अपना मत देना हर मतदाता का अधिकार है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिए राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) के तहत राज्य शासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया है।

सार्वजनिक अवकाश रहेगा

संपूर्ण मध्य प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 के सिलसिले में 17 नवंबर 2023 (शुक्रवार) को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा। उक्त संबंध में श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश द्वारा भी परिपत्र जारी कर अवकाश संबंधी निर्देश प्रसारित किए गए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा आदेश जारी कर इंदौर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान की सुविधा प्रदान किए जाने के लिए सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, औद्योगिक, व्यवसायिक एवं निजी संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे उनके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के लिये उक्त दिनांक का सवैतनिक अवकाश दें।

जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कराएं। यदि किसी संस्थान द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही प्रस्तावित करें।

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