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मध्यप्रदेश

MP High Court: संजय ठाकरे हत्याकांड के आरोपित हाई कोर्ट में हुए पेश, कोर्ट ने कहा अब हर पेशी पर आना होगा

इंदौर। प्रदेश के सबसे चर्चित संजय ठाकरे हत्याकांड के आरोपित गुरुवार को हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। सत्र न्यायालय ने प्रकरण के सभी आरोपितों को दोषमुक्त दिया था। ठाकरे परिवार और अभियोजन ने सत्र न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत की है। कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए ग्राह्य करते हुए सभी आरोपितों को उपस्थित होने को कहा था।

19 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सिर्फ एक आरोपित उपस्थित हुआ था। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी आरोपितों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने को कहा था। अपीलार्थी की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट एमएस चौहान ने बताया कि गुरुवार को सभी आरोपित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो गए। कोर्ट मामले में अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सभी आरोपितों को हर पेशी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने को कहा है।

ये हैं आरोपित

किशोर पटेल, कमलेश वर्मा, सोनू चौधरी, राहुल चौधरी, राजकुमार चौहान, कमल पटेल, वीरेंद्र चौधरी, विनय पांडे और राहुल मिशल।

यह था मामला

संजय ठाकरे तुलसी नगर रहवासी संघ के अध्यक्ष थे और क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। प्रकरण के मुख्य आरोपित किशोर पटेल की पत्नी हेमलता उस वक्त सरपंच थी। ठाकरे ने सरपंच पति द्वारा तुलसी नगर और महालक्ष्मी नगर में किए जा रहे अवैध निर्माण की शिकायत नगर निगम, प्रशासन, लोकायुक्त में की थी।

आरोप यह है कि 1 अप्रैल 2011 की रात जब ठाकरे कार से घर लौट रहे थे आरोपितों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। 14 दिसंबर 2020 को सत्र न्यायालय ने आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने का हवाला देते हुए दोषमुक्त कर दिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर हुई है।

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