ब्रेकिंग
केंद्र सरकार कराऐगी जाति जनगणना PCC चीफ ने कहा, DGP का आदेश खाकी वर्दी का अपमान सांसद-विधायक को सैल्यूट करेगें पुलिस कर्मी, ये लोकतं... सीएम बोले- पाकिस्तानी नागरिकों को एमपी से जल्द बाहर करें: पुलिस अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्दे... मंदसौर में तेज़ रफ़्तार कार कुऐ में गिरी 6 लोगों की मौत केंद्र सरकार का एक और सख्त फैसला, पाकिस्तानी हिंदुओं की चारधाम यात्रा पर रोक कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह को बताया शिव अवतार, बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस-बीजेपी आमने-साम... केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान: पाकिस्तानी हिन्दु , सिखो का वीजा रद्द नहीं होगा नवविवाहिता के साथ रेप कर हत्या, कमरे में निवस्त्र मिली लाश, जेठ पर आरोप कमरे में निवस्त्र मिली लाश,... पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा पर खतरा मंडराया, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल मध्यप्रदेश में एक मई से होगे ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने शिक्षण सत्र खत्म होने के बाद बताया तबादलों का क...
मध्यप्रदेश

मध्‍य प्रदेश के पांच आइएएस को मिलेगा ओल्ड पेंशन का लाभ

प्रदेश के पांच आइएएस को पात्र मानते हुए इन्हें एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) का लाभ दिया जाएगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश संवर्ग के पांच आइएएस अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ दिया जाएगा। इनमें 2004 बैच के आइएएस अधिकारी जान किंग्सली, रघुराज एमआर एवं 2005 बैच के राहुल जैन, जीव्ही रश्मी और संजीव सिंह को ओपीएस की पात्रता होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि 13 जुलाई 2023 को डीओपीटी के आदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जिन्हें एनपीएस की अधिसूचना की तिथि अर्थात 22 दिसंबर 2003 से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचना पद /रिक्त के विरूद्ध नियुक्त किया गया है और जो एक जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के तहत कवर किए गए हैं।

उन्हें पुरानी पेंशन योजना के प्रविधानों के तहत कवर करने का विकल्प दिया जाता है, साथ ही सिविल सेवा परीक्षा 2003 एवं 2004 व भारतीय वन सेवा परीक्षा 2003 के माध्यम से चयनित अखिल भारतीय सेवा के सदस्य इन प्रविधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं।

इसके चलते प्रदेश के पांच आइएएस को पात्र मानते हुए इन्हें एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) का लाभ दिया जाएगा।

Related Articles

Back to top button