ब्रेकिंग
मुरैना में 'जहर' पर मेहरबानी: क्या मिलावटखोरों के 'कवच' बन गए हैं अधिकारी गुप्ता? मुरैना पुलिस की 'सेलेक्टिव होली': सच दिखाने वालों से दूरी, वाह-वाही करने वालों पर 'रंग' की बौछार! यूजीसी और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित मंडला पुलिस की त्वरित कार्रवाई डकैती के पांच आरोपी जबलपुर से गिरफ्तार, रकम एवं उपयोग की गई कार बरामद भिंड के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बिरखडी गांव के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में मारी... असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौतः एक घायल; ट्रेन के 5 डिब्बे-इंजन पटरी से उतरे भिंड में रेत माफियाओं पर कार्रवाई के समय रेत माफियाओं ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर बाल-बाल बचे। अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर पोस्ट मेन ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त ग्वालियर पुलिस लाइन के क्वार्टर में प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप
मध्यप्रदेश

72 घंटे में हटाए जाएंगे निजी मकानों पर लगे राजनीतिक विज्ञापन, कलेक्टर ने दिए निर्देश

भोपाल। प्रदेश में आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इसके बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। इसे लेकर जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया। जिले में सभी निजी मकानों पर अनाधिकृत रूप से लगाए गए राजनीतिक प्रचार से संबंधित विज्ञापनों को 72 घंटे में हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं शासकीय संपत्ति पर लगे बैनर, झंडों को 24 घंटों में और टेलीफोन, बिजली खंभों के साथ-साथ निकाय क्षेत्रों में पहले से लगे राजनीतिक दलों के बैनर झंडों को 48 घंटों के भीतर हटाया जाएगा। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने मंगलवार को प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिले की सभी विधानसभाओं में गठित संपत्ति विरूपण दल के सदस्यों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी 24 घंटे में किया जाए।

शिकायत मिलते ही कार्रवाई के निर्देश

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि आदर्श आचार संहिता जैसे ही प्रभावशील होगी, वैसे ही अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सजगता और सर्तकता से करना होगा। खासतौर पर शासकीय परिसम्पत्तियों में संपत्ति विरूपण संबंधी कार्रवाई बिना सूचना प्राप्ति के भी की जाए। किसी भी शासकीय कार्यालय की दीवार पर पोस्टर, लेखन न हो साथ ही किसी भी प्रकार के कट आउट, बैनर न लगे हों। यदि किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो बिना देरी के कार्रवाई की जाए। सरकारी बसों, बिजली, टेलीफोन के खंभे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि के साथ अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, झंडे न लगे हों। चुनाव की घोषणा के साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से समय-सीमा में पालन कराया जाना सुनिश्चित हो।

Related Articles

Back to top button