सेक्स सिर्फ़ वासना नहीं बल्कि प्यार करने की अभिव्यक्ति की आजादी भी है, जानें केरल हाईकोर्ट ने क्यों कही ये बात

नई दिल्ली : आज के समय में युवा पोर्न के प्रति बेहद ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लोग अक्सर पोर्न वीडियो देखते हैं और कई बार जाता है कि, पोर्न देखने वाले को हवालात की हवा भी खानी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला केरल से सामने आया हैं। यहां एक युवक सड़क किनारे खड़े होकर अपने मोबाइल में पोर्न वीडियो देख रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया।
अब इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा निजी तौर पर पॉर्न वीडियो देखना अपराध नही,”सेक्स सिर्फ़ वासना नहीं है, बल्कि प्यार करने की अभिव्यक्ति की आजादी भी है ।
न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन की पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गोपनीयता में अश्लील फोटो देखना आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध नहीं है। इसी तरह, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गोपनीयता में मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो देखना भी आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध नहीं है।