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मध्यप्रदेश

जानलेवा हमला करने वाले चार आरोपितों को 10 वर्ष का कठोर कारावास

 इंदौर। जानलेवा हमला करने वाले चार आरोपितों को इंदौर जिला न्यायालय ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपितों पर अर्थदंड भी लगाया है। आरोपितों के नाम आजम पुत्र अब्दुल अजीज राईन, कलीम उर्फ कल्लू मार्शल पुत्र सलीम अंसारी दोनों निवासी साउथ तोड़ा, अजहर खान पुत्र मकबूल एहमद खान निवासी जवाहर मार्ग और मुन्ना चोर उर्फ आबिद खान पुत्र मो. खान निवासी कबूतरखाना हैं।

घटना 22 जून 2012 की है। चारों आरोपितों ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना वाले दिन शाम करीब सवा सात बजे जवाहर मार्ग क्षेत्र में मुन्ना अंसारी नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया था। मुन्ना अंसारी उस वक्त नमाज पढ़ने जा रहा था। जैसे ही वह कोष्ठी मोहल्ला पहुंचा, आरोपितों ने उसे घेर लिया और उस पर गोली चला दी। आरोपितों ने उस पर चाकू से भी हमला किया था। घायल हालत में अंसारी को तुरंत अस्पताल पहुंचा गया, जहां कई दिनों तक उसका इलाज चलता रहा।

साक्ष्य के अभाव में चार आरोपित बरी

सेंट्रल थाना पुलिस ने इस मामले में आठ आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में प्रकरण दर्ज किया था। एजीपी उमेश यादव ने बताया कि कोर्ट ने चार आरोपितों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, चार आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अभियोजन बरी हुए आरोपितों के खिलाफ अपील दायर करेगा।

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