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उत्तरप्रदेश

1 लाख 95 हजार रुपए की वसूली होगी, त्योहारों पर हुई थी पदार्थों की सैंपलिंग

कासगंज: कासगंज जनपद में अपर जिलाधिकारी कासगंज के न्यायालय ने खाद्य पदार्थो में मिलावट मिलने के मामले में जनपद के 8 मामलों में 1 लाख 95 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। बीते दिनों खाद्य विभाग द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थो के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। जिनकी रिपोर्ट फेल आने पर 8 खाद्य कारोबारियों पर 1 लाख 95 हजार का जुर्माना लगाया गया है।सैंपल भेजे गए थे प्रयोगशालाआपको बता दे कासगंज जनपद के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा बीते दिनों खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कई जगहों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए थे। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि हुई थी।खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपर जिलाधिकारी/ न्याय निर्णायक अधिकारी, कासगंज के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के दौरान न्याय निर्णायक अधिकारी, कासगंज के न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारियों पर आरोप सिद्ध किया गया, जिसमें अपर जिलाधिकारी एके श्रीवास्तव के न्यायालय ने 8 मुकद्दमों में एक लाख 95 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।केमिकल न उपयोग करने के निर्देशखाद्य कारोबारी हरिकेश, अवधेश कुमार चौहान, इश्तकार अहमद,राजाराम,खजान सिंह अशोक कुमार गुप्ता,राज सिंह ,संजय दीक्षित पर जुर्माना लगाया गया है,वही खाद्य विभाग के अधिकारी नादिर अली ने कासगंज जनपद के खाद्य कारोबारकर्ताओं को चेतावनी दी है की कोई भी खाद्य कारोबारी एल्यूमीनियम के वर्क का प्रयोग न करें, केवल खाद्य रंग का प्रयोग करे, केमिकल रंग से बचे, उतनी ही मात्रा में खाद्य पदार्थों को तैयार करे जितना कि बिक्री हो जाये।आम जनता भी लाइसेंसी दुकानदारों से ही खाद्य सामग्री खरीदे, वर्क लगी मिठाईयों को खरीदने से परहेज करें। अधिक रंग वाली मिठाईयों से बचे तथा खरीदने से परहेज करें,ओर शिकायत व सुझाव के लिये विभाग के मो० नं० 9410293407 एवं टोल फ्री नं0 1800 1805533 पर सम्पर्क करें।

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