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सिंगापुर में भारतीय मूल के नागरिक को मास्क ठीक से न पहनने पर जेल

सिंगापुर में कोरोना वायरस से संक्रमित भारतीय मूल के 64 वर्षीय व्यक्ति को 2021 में अपने घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क ठीक से नहीं पहनने के अपराध में सोमवार को दो हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, तमिलसेल्वम रामैया जानता था कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित है, बावजूद इसके उसने मास्क से नाक-मुंह को सही तरीके से नहीं ढंका और जानबूझकर मास्क हटाकर अपने सहकर्मियों की तरफ चेहरा करके खांसा। ‘चैनल न्यूज एशिया’ की खबर के अनुसार, सजा सुनाए जाने के दौरान दो अन्य आरोपों पर विचार किया गया।

अदालत को सूचित किया गया कि घटना के वक्त तमिलसेल्वम ‘लियोंग हुप सिंगापुर’ कंपनी में सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत था। खबरों के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2021 की सुबह ‘6 सेनोको वे’ में काम पर पहुंचने के बाद तमिलसेल्वम ने सहायक रसद प्रबंधक से कहा कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। इसके बाद उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट (एआरटी) कराया गया, जिसमें उसके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट आने के बाद तमिलसेल्वम को घर लौटने का निर्देश दिया गया, लेकिन वह तुरंत घर नहीं गया और जांच रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए कंपनी के सहायक रसद प्रबंधक के पास पहुंच गया।

तमिलसेल्वम कंपनी के जिस ड्राइवर के साथ कार्यालय पहुंचा, उसे भी उसके संक्रमित होने की जानकारी नहीं थी। तमिलसेल्वम के संपर्क में आए पहले पीड़ित, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर ने ड्राइवर से कहा कि वह तमिलसेल्वम के करीब नहीं जाए। उसने तमिलसेल्वम से भी कार्यालय से जाने को कहा। इस पर तमिलसेल्वम दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन फिर वह पीछे मुड़ा और दो बार खांसा। लॉजिस्टिक सुपरवाइजर ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसने इसे फिर से खोल दिया। आरोप है कि उसने कार्यालय से जाने से पहले अपना मास्क हटाकर सहकर्मियों की तरफ चेहरा करके खांसा था। उसके इस कृत्य की पुष्टि सीसीसीटी कैमरे फुटेज से भी हुई।

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