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मुरैना। छः माह बाद भी लगभग 69 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी नहीं किए गिरफतार । सिटी कोतवाली मुरेना की असफलता या मिलीभगत।
पुलिस थाना सिटी कोतवाली मुरेना मै एफ आई आर होने के छः (6)माह बाद भी 69 लाख का माल जो बैंक से लिमिट के द्वारा खरीदा व बैंक से बीमीत माल को एस बी आई बैंक गंज ब्रांच मुरेना के तत्कालीन मेनेजर व लोन अधिकारी से सांठगांठ कर खुर्द बुर्द करने वाले प्रोपराइटर के आरोपी परिजनों मै नीतू शुक्ला पत्नी स्व.आशीष शुक्ला, दर्शन लाल शुक्ला पुत्र स्व. श्री रामनाथ शुक्ला, मोहित शुक्ला पुत्र दर्शन लाल शुक्ला, निवासी मकान नंबर 205 2A विनय नगर सेक्टर 2 ग्वालियर तथा प्रदीप तिवारी पुत्र रघुवीर प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम अगरोता हाल निवासी कमिश्नर कॉलोनी मुरैना एवं रघुवीर प्रसाद तिवारी पुत्र स्व. श्री भगवती प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम अगरोता, हाल निवासी कोलीवाडा जोरा को प्रकरण क्रमांक 561/22 धारा 420,409,120बी,34ताहि में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुरेना व पुलिस प्रशासन मुरेना द्वारा गिरफतारी व लगभग 69 लाख के माल के बरामदी कराने में विलम्ब व टालमटोली करने एवं समय से मुरेना पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं करने से गारंटर जगह जगह न्याय की गुहार लगाने के लिए भटकने को मजबूर हो रहा जानकारी के मुताबिक फर्म आदित्य एंटरप्राइजेज भोज भवन के पास मुरैना के संचालक स्वर्गीय श्री आशीष शुक्ला पुत्र स्वर्गीय दर्शन लाल शुक्ला निवासी 205 विनय नगर सेक्टर 2 ग्वालियर के द्वारा उक्त फर्म के कारोबार को बढ़ाने के लिए एसबीआई बैंक गंज ब्रांच मुरैना से लिमिट बनवाई जिसमे गारंटर शिवप्रसाद शर्मा को निकटस्थ रिश्तेदार और लोकल मुरेना मे प्रॉपर्टी होने से बैंक से बनावाया , फर्म के लेन देन को दृष्टिगत रखते हुए बैंक द्वारा उक्त फर्म को 1000000 की लिमिट को वर्ष 2012 में बनाई उसे वर्ष 2020 /21 में 48 लाख रुपए की लिमिट बडाकर प्रदाय की गई 5 मार्च 2021 को फर्म के संचालक स्वर्गीय आशीष शुक्ला की अचानक मृत्यु होने के कारण कुछ समय बाद संचालक के परिजनों द्वारा उक्त फर्म का स्टॉक /माल जो बैंक से फाइनेंस एवं विमित था, बैंक और गारंटर को चकमा देकर जालसाजी व धोखाधडी कर ले जाया गया जिसके बारे में गारंटर ने बैंक व पुलिस प्रशासन को समय रहते कई बार मौखिक व लिखित रूप से अवगत कराया गया परंतु बैंक के द्वारा किसी भी तरह की अधिकारिक समयानुसार कार्यवाही नहीं की गई केवल और केवल पुलिस द्वारा ही विलंब से जून माह 2022 में अपराध पंजीकृत किया गया उक्त अपराध पंजीकृत में आरोपियों को आज दिनांक तक सिटी कोतवाली पुलिस मुरेना द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि प्रतीत हो रहा है कि पुलिस थाना सिटी कोतवाली मुरेना भी उक्त माल / स्टॉक को ठिकाने लगाने या पूर्ण रूप से खुर्द बुर्द कराने में आरोपियों की विशेष सहयोगी बनी हुई है जबकि समस्त आरोपी खुलेआम घूम रहे है और गारंटर को विभिन्न प्रकार से प्रथक प्रथक से विभिन्न प्रकार के लोगो के साथ आकर धमकियां दी जाती रह रहीं है और दवाब बनाया जा रहा है की राजीनामा करले , नही तो हम कही भी तुम्हे और तुम्हारे लोगो को झूठे केसों में फसवा देंगें फिर भी नही मानोगे तो जान से मरवा डालेंगे हमारा कोई कुछ नही बिगाड़ सकता ,जिसकी भी शिकायत गारंटर द्वारा समय समय पर पुलिस अधीक्षक मुरेना सहित, वरिष्ठ अधिकारियों को की गई , उन आवेदनों पर भी आज दिनांक तक की गई कार्यवाही से भी अवगत नही कराया गया है उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी समय रहते नहीं होने से माल /स्टॉक बरामद होना संभव नहीं है जिसके कारण गारंटर के मकान एवं तन मन को क्षति होना संभव होने के सहित किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होना संभव प्रतीत होता है जिस हेतु धोखाधड़ी के प्रकरण में आवेदक श्री शिव प्रसाद शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राम नरेश शर्मा निवासी सिंह और मिल के सामने ए बी रोड जोरी मुरैना जिला मुरैना द्वारा एक आवेदन सिटी कोतवाली मुरैना में दिनांक दिया था जिस पर सिटी कोतवाली मुरैना द्वारा जांच उपरांत अपराध क्रमांक 561/22 पंजीकृत किया प्रकरण में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुरैना द्वारा आज दिनांक तक भी उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने से लगभग 69 लाख के माल की बरामदी नहीं होने से एसबीआई बैंक मुरैना एवं वरिष्ठ बैंक शाखा द्वारा गारंटर आवेदक श्री शिव प्रसाद शर्मा को उनके गारंटी के रूप में बैंक में रखे मकान को नीलाम करने की विभिन्न प्रकार की कार्यवाही से मानसिक रूप से निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है *गारंटर शिवप्रसाद शर्मा द्वारा पुलिस प्रशासन एवं मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों से न्यायप्रिय कार्यवाही अति शीघ्र कराने के सहित पुलिस सिटी कोतवाली मुरैना द्वारा उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी एवं 69 लाख रुपए के माल जो बैंक से फाईनेंस व बिमियत को बरामद कराने में किए जा रहे विलंब एवं टालमटोली तथा फरियादी के साथ निकट भविष्य में आरोपीगण द्वारा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कराने को अंजाम दिए जाने के सहित विशेष कर पुलिस की लापरवाही एवं टालमटोली /बहानेबाजी की कार्यवाही से भी फरियादी के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की पूर्ण संभावना आदि के संबंध में कार्यवाही करने हेतु पृथक पृथक से निरंतर शासन , प्रशासन राज्य एवं केन्द्र स्तर पर, विभिन्न स्तरों पर अनेकों बार पत्राचार करने पर भी आरोपियों को आज दिनांक तक गिरफ्तार नहीं किया है नाहीं लगभग 69 लाख रुपए के माल /स्टॉक को बरामद किया जाने से , उपरोक्तानुसार फरियादी आज भी विभिन्न स्तरों पर गुहार लगाने को मजबूर है
