मध्यप्रदेश
श्योपुर कुनो अभ्यारण्य वन परिक्षेत्र में वर्जित क्षेत्र में प्रवेश करने पर न्यायालय ने दी 3 माह के कारावास की सजा
श्योपुर (श्योपुर ब्यूरो) कूनो अभ्यारण्य वन परिक्षेत्र पालपुर पूर्व की प्रवेश से वर्जित सीमा में प्रवेश करने वाले आरोपी रामरूप को न्यायालय ने दी 3 माह के कारावास की सजा वन परिक्षेत्र पालपुर के वर्जित सीमा में बिना अनुज्ञा के प्रवेश के लगभग 5 वर्ष पुराने मामले मे न्यायालय ने आरोपी रामरूप को दोषी करार देते हुए 3 माह के कारावास एवं 1500 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया । शासन की ओर से प्रकरण मे पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा गुप्ता द्वारा की गई। दिनांक 28.11.2016 को कूनो अभ्यारण्य श्योपुर के अंतर्गत वनपरिक्षेत्र पालपुर पूर्व में प्रवेश से वर्जित सीमा के अंदर बीट पारोंद के कक्ष क्रमांक पी / 98 वाडिया तलैया प्रतिबंधित क्षेत्र अभ्यारण्य में आयुध कुल्हाड़ी, चीड़ निकालने वाली घांटरी, एक माचिस के साथ बिना अनुज्ञा के प्रवेश किया तथा वनोपज चीड़ गोंद निकाला । वन विभाग पालपुर पूर्व की ओर से प्रस्तुत परिवाद वन अपराध क्र. 32706/04 पंजीबद्ध कर वाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयपुर द्वारा प्र.क्र. 544/17 धारा 27,29,31,50,51 ( 1 ), 55 वन्यप्राणी संरक्ष अधिनियम 1972 के आरोपी रामरूप को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 धारा 27 सहपठित धारा 51 मे तीन माह के कारावास, एवं 1500 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
