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मुरैना हत्या के आरोप में चार दोषियों को आजीवन कैद व आठ-आठ हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा।

मुरैना। अपर लोक अभियोजक सत्र न्यायालय, तहसील जौरा ने हत्या के आरोप में चार दोषियों को आजीवन कैद की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही चारों को आठ-आठ हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। फैसला 21 नवंबर 2023 को सुनाया है। घटना 4 जुलाई 2020 की है। फरियादी रूप सिंह बघेल, निवासी ग्राम छिनबरा, अपने चाचा विद्याराम और बालिस्टर के साथ अपने घर के बाहर बैठा था। इसी वक्त रंछौर से आकर बालिस्टर ने कहा कि उसे ससुराल वालों ने पीटा है। इसी बात पर उसके गांव के रंछौर, जर्दान, कल्ला तथा मुनेश लाठी-डण्डा लेकर आ गए। उन्होंने पहले तो बालिस्टर को गालियां दीं। इउसके बाद बालिस्टर की लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। इससे बालिस्टर के सिर में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद फरियादी बालिस्टर ने आरोपियों के खिलाफ थाना देवगढ़ में केस कराया। न्यायालय में साक्ष्यों की गवाही की गई, जिनके आधार पर चारों को दोषी पाते हुए दितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सश्रम आजीवन कारावास से दंडित करते हुए 8-8 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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