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मध्यप्रदेश

भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र में फिर होगी वोटिंग, हुई थी फर्जी मतदान की शिकायत

भोपाल। भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान क्रमांक 71 के किशुपुरा नंबर-3 में पुनर्मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को इसका आदेश जारी कर दिया। मतदान करने वाले मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में स्याही लगाई जाएगी।

21 नवंबर को सुबह सात बजे से छह बजे तक मतदान होगा। माकपोल सुबह 5.30 बजे प्रारंभ होगा। इसके लिए मतदान दल सामग्री सहित 20 नवंबर को रवाना होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने भिंड जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पुनर्मतदान कराने के पूर्व मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को विधिवत प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। पुनर्मतदान की सूचना समस्त अभ्यर्थियों एवं राजनीति दलों दी जा रही है।

भाजपा ने शिकायत कर पुनर्मतदान की मांग की थी

भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र के 16 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराए जाने की मांग की थी। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी ज्ञापन दिया था। आरोप लगाया था कि पीठासीन अधिकारियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया है। कई मतदाताओं को हतोत्साहित कर मत प्रयोग से वंचित रखा गया।

पार्टी ने अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 11,12 खडित, 17, 41 निवारी, 48 बड़पुरा, 49 बड़पुरी, 55, 67, 69, 70, 71 किशुपुरा, 103 मनेपुरा, 169 पीथमपुरा, 170, 171, 211 बीसलपुरा में पदस्थ पीठासीन अधिकारियों और उनके दल द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने केवल एक मतदान केंद्र किशुपुरा में पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं।

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