ब्रेकिंग
PCC चीफ ने कहा, DGP का आदेश खाकी वर्दी का अपमान सांसद-विधायक को सैल्यूट करेगें पुलिस कर्मी, ये लोकतं... सीएम बोले- पाकिस्तानी नागरिकों को एमपी से जल्द बाहर करें: पुलिस अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्दे... मंदसौर में तेज़ रफ़्तार कार कुऐ में गिरी 6 लोगों की मौत केंद्र सरकार का एक और सख्त फैसला, पाकिस्तानी हिंदुओं की चारधाम यात्रा पर रोक कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह को बताया शिव अवतार, बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस-बीजेपी आमने-साम... केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान: पाकिस्तानी हिन्दु , सिखो का वीजा रद्द नहीं होगा नवविवाहिता के साथ रेप कर हत्या, कमरे में निवस्त्र मिली लाश, जेठ पर आरोप कमरे में निवस्त्र मिली लाश,... पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा पर खतरा मंडराया, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल मध्यप्रदेश में एक मई से होगे ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने शिक्षण सत्र खत्म होने के बाद बताया तबादलों का क... लखनऊ में भीषण आग, 65 झोपडिय़ां जलीं, रुक-रुककर फटते रहे सिलेंडर, 6 घंटे में काबू पाया
उत्तरप्रदेश

होटल में देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने रेड मारकर मालिक सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने होटल में देह व्यापार का गिरोह चलाने के आरोप में होटल मालिक और उसके प्रबंधक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह होटल इंदिरापुरम के नीति खंड इलाके में स्थित है। सहायक पुलिस आयुक्त भास्कर वर्मा ने बताया कि होटल मालिक सचिन शर्मा और प्रबंधक अमित कुमार के अलावा पुलिस ने गुरुवार रात को मिली खुफिया सूचना के बाद मारे गए छापे के दौरान होटल से तीन संदिग्ध ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया।

नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली की 5 महिलाओं को भी लिया गया हिरासत में
वर्मा के मुताबिक, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली की 5 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है और कुछ ‘‘आपत्तिजनक” सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने होटल का रजिस्टर और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। शर्मा ने दो साल पहले यह होटल किराये पर लिया था। पुलिस के अनुसार, हिरासत में ली गई महिलाओं ने बताया है कि उन्हें शर्मा और कुमार ने देह व्यापार के लिए कथित तौर पर मजबूर किया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मारे गए गैंगस्टर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें उसने उमेश पाल हत्याकांड में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। अशरफ और उसके भाई अतीक अहमद की अप्रैल में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। न्यायमूर्ति वी के बिरला और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने फातिमा को कोई राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने हत्या के मामले के संबंध में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए अदालत के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी।

Related Articles

Back to top button